पौड़ी शहर में विना मान्यता के चल रहे कान्वेंट स्कूल पर लगा एक लाख का जुर्माना
पौड़ी जिले के मुख्य शहर में विना मान्यता के संचालित हो रही कान्वेंट स्कूल पर मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है,मुख्य शिक्षा अधिकारी आनंद भारद्वाज ने जब स्कूल का औचक निरीक्षण किया तो पता चला कि स्कूल मानकों की अनदेखी कर बिना मान्यता के संचालित हो रहा था, आपको बता दें उक्त विद्यालय में कई जिलास्तरीय अधिकारियों के बच्चे भी पढ़ने जाते हैं मुख्य शिक्षा अधिकारी डॉ भारद्वाज ने बताया कि स्कूल में आर टी ई अधिनियम 2009 के तहत अनिवार्य एवं निशुल्क बाल शिक्षा अधिकार का उल्लंघन कर रहा है साथ ही बिना मान्यता के आई सी एसई बोर्ड से सम्बद्ध होकर संचालित हो रहा है जिसके लिए स्कूल पर आर टी ई एक्ट 2009 की धारा 18/19 के तहत एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। आदेशो का पालन न किये जाने पर स्कूल प्रबंधन पर एफ आई आर दर्ज कराने को भी कहा है।

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